केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटर-स्टेट यात्रा संबंधित नए प्रोटोकॉल किए जारी
Inter-state travel Protocol for Travellers: ओमिक्रोन वेरिएंट के कारण देश भर के कई राज्यों में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने यात्रा संबंधित कई प्रोटोकॉल और नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। यह प्रोटोकॉल अंतर-राज्यीय यात्रा (Inter-state travel) के दौरान लागू होंगे। इसमें सड़क, हवाई, रेल और जलयात्रा पर किसी भी तरह की कोई रोग नहीं लगाई गई है। जिन लोगों में कोरोना के एसिम्प्टोमैटिक लक्षण (Asymptomatic patients) हैं और कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें यात्रा के दौरान आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR report) दिखाने से छूट दी जा सकती है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन यात्रिया का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। हालांकि, गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी है। जानें, किन राज्यों में यात्रा करने के दौरान फॉलो करने होंगे कोविड प्रोटोकॉल (covid new inter state travel protocol)....
