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होलिका दहन के लिए पश्चिम बंगाल में इन नियमों का करना होगा पालन, मिलेगी नाइट कर्फ्यू में छूट

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में 17 मार्च की रात होनेवाले होलिका दहन के उत्सव के लिए नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। (Night Curfew During Holi Festival)

होलिका दहन के लिए पश्चिम बंगाल में इन नियमों का करना होगा पालन, मिलेगी नाइट कर्फ्यू में छूट

Written by Sadhna Tiwari |Published : March 11, 2022 1:17 PM IST

Night Curfew During Holi Festival: कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखकर पश्चिम बंगाल में होलिका दहन और होली के कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी छूट दी  जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने होली से पहले मनाए जाने वाले होलिका दहन के कार्यक्रम के लिए नाइट कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की है।  सरकार के इस निर्णय के बारे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीम की तरफ से जानकारी दी गयी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने इस बाबत एक पत्र भी लिखा था जिसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गयी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में 17 मार्च की रात होनेवाले होलिका दहन के उत्सव के लिए नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। (Night Curfew During Holi Festival In Hindi)

रात 12 से सवेरे 5 तक  राज्य में कर्फ्यू रद्द

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि होलिका दहन वाले दिन नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) नहीं लगेगा और लोगों को सार्वजनिक स्तर पर होलिका दहन कार्यक्रम करने की अनुमति भी मिलेगी।

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बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कई दिनों से गिरावट दर्ज की गयी है। संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्य में कोविड-19 अनलॉक (Covid-19 Unlock) की प्रक्रिया से जुड़े ऐलान किए जाते रहे हैं। हालांकि, राज्य में अभी भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In West Bengal) लगा हुआ है। गौरतलब है  वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से राज्य में मध्यरात्रि यानि 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस अवधि में केवल अति आवश्यक सुविधाओं और किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने वाले लोगों के अलावा किसी और को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

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