Weekend Curfew in Delhi in Hindi: दिल्ली में तेजी से कोरोना (Corona Spread in Delhi) के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात से वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगाने का फैसला आखिरकार दिल्ली सरकार ने ले ही लिया। देश की राजधानी में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। इसका उद्देश्य है कोरोना के प्रसार को रोकना। इस दौरान कई चीजें खुली रहेंगी, तो कई चीजें बंद भी रहेंगी। आइए जानते हैं इस वीकेंड कर्फ्यू पर क्या रहेगा बंद और हमेशा की तरह क्या कार्य करेगा।
इस दो दिनों के कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकल सकता है। सभी दुकानें, मॉल और बाजार बंद रहेंगे और केवल बेहद ही जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)ने कहा है कि अधिकांश व्यवसाय और दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता- आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल सरकारी अधिकारी, जैसे कि काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन आदि न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी/दिल्ली में सभी अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी सदस्य के साथ-साथ वकील/कानूनी परामर्शदाता, वैध पहचान पत्र/सेवा आईडी प्रस्तुत करने पर मामले की सुनवाई से जुड़े न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी कार्ड/फोटो प्रवेश पास/अनुमति पत्र के लोगों को छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों, एक परिचारक के साथ, यदि वे डॉक्टर के पर्चे का उत्पादन करते हैं, तो हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/एलएसबीटी से आने वाले/ जाने वाले लोगों को वैध टिकट के उत्पादन पर यात्रा करने की अनुमति है।
वैध आईडी कार्ड के उत्पादन पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, वैध प्रवेश पत्र के उत्पादन पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र, स्विगी और जोमैटो जैसी खाद्य वितरण सेवाएं, वेडिंग कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के उत्पादन पर शादियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट मिलेगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विवाह समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति है। डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कार्यदिवसों के दौरान, डीटीसी बसों और दिल्ली मेट्रो को उनकी पूरी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी।
(आईएएनएस)
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