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महाराष्ट्र के इन 14 जिलों में कल से मिलेगी कोविड प्रतिबंधों में बड़ी छूट, कुछ नियमों के साथ पूरी तरह खुल जाएंगे सिनेमा हॉल और रेस्तरां

महाराष्ट्र के इन 14 जिलों में कल से मिलेगी कोविड प्रतिबंधों में बड़ी छूट, कुछ नियमों के साथ पूरी तरह खुल जाएंगे सिनेमा हॉल और रेस्तरां

राज्य सरकार के नये आदेश के अनुसार अब महाराष्ट्र राज्य के 14 जिलों में रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल को पूरी तरह खोलने की छूट होगी।

Written by Sadhna Tiwari |Updated : March 2, 2022 11:43 PM IST

Unlock In Maharashtra: कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में दर्ज की जा रही लगातार कमी के बीच महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra State Government) ने बुधवार को कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ और पाबंदियों  (covid-19 related restrictions)  से ढील देने की घोषणा की। राज्य सरकार के नये आदेश के अनुसार अब महाराष्ट्र राज्य के 14 जिलों में रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल को पूरी तरह खोलने की छूट होगी।

बता दें कि बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से एक नियमावली जारी की गयी, जिसके अनुसार, राजधानी मुंबई (Covid-19 Unlock In Mumbai) के अलावा महाराष्ट्र राज्य के कुल 14 जिलों में कोरोना वायरस से जुड़े प्रतिबंधोंमें छूट दी जा रही है। इस अधिसूचना के अनुसार ,

  • इन  सभी 14 जिलों में अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,  रेस्तरां और बार, सिनेमा घर और थिएटर  100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
  • वहीं, इन सभी 14 जिलों में  धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर और चर्च, स्विमिंग पूल, गार्डन्स और मनोरंजन पार्क्स को भी पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।
  • आदेश के अनुसार, अब इन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के अलावा स्पा, ड्रामा थिएटर और सभी पर्यटन स्थलों को भी 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी जा रही है।
  • जिन 14 शहरों और जिलों में कोविड से जुड़ी पाबंदियों में यह ढील दी जा रही है उनमें मुंबईशहर और मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के अलावा पुणे, नागपुर, भंडारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा, रायगढ़, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, गोंदिया, कोल्हापुर और चंद्रपुर भी शामिल है।
  • ये नियम 4 मार्च 2022 से लागू होंगे।
  • हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • मास्क पहनने से जुड़े नियमों में कोई छूट नहीं दी गयी है। इसीलिए, लोगों को घर से बाहर निकलने पर कोविड फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • वहीं, राज्य में उन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवायी है। सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे बस और ट्रेनों में वैक्सीनेशन ना करानेवाले लोगों को सफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

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