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Unlock 5 Guidelines in India: केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में जारी अनलॉक-5 के दिशानिर्देश को अब एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र ने सितंबर महीने में जो दिशा निर्देश अक्टूबर के लिए जारी किए गए थे, वही अब 30 नवंबर तक मान्य होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि 30 सितंबर को अनलॉक-5 की जो गाइडलाइंस (Unlock 5 guidelines in india in hindi) अक्टूबर महीने के लिए जारी हुई थीं, उनका ही पालन नवंबर के अंत तक किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर अधिकांश गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसमें कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना भी शामिल है। कुछ प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों को बरतते हुए मेट्रो ट्रेन परिचालन, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं, धार्मिक स्थान, योग एवं प्रशिक्षण संस्थान, व्यायामशाला, सिनेमाघरों, मनोरंजन पार्क और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें खुलने की छूट मिली हुई है।
दरअसल, 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines in India) जारी की थी। इसमें सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल के साथ ही अन्य कई सेवाओं को खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति भी दी थी। अब इन्हीं नियमों के तहत नवंबर में भी ये सब जगहें खुली रहेंगी।
गृह मंत्रालय (Ministry Of Health) की ओर से कहा गया है कि 30 नवंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में बंद को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही किसी शख्स या फिर सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में साफतौर पर कहा गया है कि केंद्र द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगा। इसके अलावा स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने का अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिया गया है।
बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण के मामले में पिछले दिनों की अपेक्षा कमी आई है। हालांकि, इन सबके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। यही वजह है कि अब पिछली गाइडलाइंस को ही 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की गई है।
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