बच्चों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा मिले : मेनका गांधी

उन्होंने कहा, "मैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉस्को) एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो।"

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Written By: Editorial Team | Published : April 13, 2018 1:41 PM IST

जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म पर लोगों के रोष के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनका मंत्रालय बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉस्को एक्ट में संशोधन की मांग पर विचार कर रहा है। मेनका गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं कठुआ में एक बच्ची से दुष्कर्म और हाल ही में बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों से बहुत व्यथित हूं।"

उन्होंने कहा, "मैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉस्को) एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो।"

गौरतलब है कि जनवरी में कठुआ के रसाना गांव में बकरवाल समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में मास्टरमाइंड सांझी राम सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जांच से पता चला है कि बच्ची को मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उसे आठ दिनों तक भूखा रखकर नशीली दवाएं दी गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई।

जांच के मुताबिक, गांव में घुमंतू मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया।

स्रोत:IANS Hindi.

चित्रस्रोत: File Photo.

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