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New Guidelines For Telangana Private Hospitals: तेलंगाना ने राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिए नए निर्देश, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ-साथ त्वरित करने होंगे ये इंतज़ाम भी

New Guidelines For Telangana Private Hospitals: तेलंगाना ने राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिए नए निर्देश, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ-साथ त्वरित करने होंगे ये इंतज़ाम भी

ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने में असफल रहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस असफलता को को गंभीरता से लिया जा सकता है और इससे अस्पतालों की मान्यता रद्द हो सकती है।"

Written by Sadhna Tiwari |Updated : July 30, 2021 10:46 PM IST

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( second wave of coronavirus in India) के दौरान देशभर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत (Oxygen scarcity in India) देखी गयी। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज़ों से लेकर रात-दिन ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने में जुटे उनके परिजनों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा।  यह स्थिति दोबारा ना हो इसके मद्देनज़र तेलंगाना (Telangana) राज्य सरकार ने राज्य के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन (pressure swing adsorption) यानि ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए कहा है। (private hospitals to install oxygen plants)

तेलंगाना में प्राइवेट अस्पतालों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट्स

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डॉ. जी. श्रीनिवास राव (Dr. G. Srinivas Rao) ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों के मैनेटमेंट इकाइयों को उनके अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स और बेड क्षमता बढ़ाने की योज़नाओं के आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन योजना स्थापित करने का आदेश सुनाया है। इन निर्देशों के अनुसार

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  • राज्य के हर उस अस्पताल में जहां 200 बेड हैं, वहां 500 लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) क्षमता वाले प्लांट लगाने होंगे।
  • जबकि, 200 से 500 वाले अस्पतालों के लिए संयंत्र की क्षमता 1,000 एलपीएम होनी चाहिए।
  • वहीं, 500 से ज्याद बेड वाले अस्पतालों के लिए निर्धारित क्षमता 2,000 एलपीएम होनी चाहिए।

ऑक्सीजन प्लांट्स ना लगाने वाले अस्पतालों का लाइसेंस हो सकता है रद्द

मिली जानकारी के मुताबिक निदेशक ने अस्पतालों को भेजे पत्र में कहा कि वे बिना किसी असफलता के अपनी बेड क्षमता के अनुसार संयंत्र स्थापित करें। उन्होंने पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिकृत एजेंसियों की एक सूची भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि, "ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने में असफल रहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस असफलता को को गंभीरता से लिया जा सकता है और इससे अस्पतालों की मान्यता रद्द हो सकती है।" (New Guidelines For Telangana Private Hospitals)

बता दें कि,  पिछले महीने स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सरकारी आदेश जारी किया था। वहीं, केंद्र की तरफ से ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ निजी अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन योजना स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीजन उत्पादन योजना संबंधित अस्पताल को एक सुनिश्चित चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति प्रदान करती है जो स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है।

(आईएएनएस)