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Delhi Pollution Update: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप नियमों को लेकर दिए पिछले आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैप-4 के प्रतिबंध पर जो राहत दी गई थी, वो आदेश तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को अतिरिक्त उपायों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैप-2 लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में केंद्र से कहा कि वह सीएक्यूएम में नियुक्ति के लिए पर्यावरण, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों की पहचान करने पर विचार करे।
पीठ ने सीएक्यूएम को सड़कों की मशीनीकृत सफाई, कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूवमेंट, धूल का उचित निपटान और अन्य उपायों जैसे अतिरिक्त उपायों को शामिल करने की अनुमति दी, जो पहले चरण 2 में ग्रैप-3 का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर मे शामिल राज्य सरकारों को को दिहाड़ी मजदूरों को निर्वाह भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ये गुजारा भत्ता 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक देना होगा क्योंकि इन दिनों में वायु प्रदूषण स्तर की जांच के लिए प्रतिबंधों के कारण उनका कामकाज प्रभावित हुआ है। पीठ ने दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों की ओर से पेश वकील से कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम इस अनुपालन की निगरानी तब तक करते रहेंगे जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को निर्वाह भत्ता का भुगतान कर दिया गया है।"
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वह पूरे साल प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 19 दिसंबर को सीएक्यूएम द्वारा सुझाए गए मुद्दों के अलावा पटाखों पर प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और खुली हवा में कचरा जलाने पर उपायों के कार्यान्वयन पर विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई के लिए समय सीमा और कार्यक्रम तय करने पर विचार करेगी।