Covid Unlock in Maharashtra: महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों में अब मिलेगी छूट, राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइ़़डलाइंस
Covid Unlock in Maharashtra: महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों में अब मिलेगी छूट, राज्य सरकार ने जारी की नयी गाइ़़डलाइंस
नये नियमों के तहत राज्य के उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट लगातार कम पायी जाएगी। सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गयी हैं। (New Guidelines For Covid Unlock in Maharashtra)
Written By: Sadhna Tiwari | Updated : August 3, 2021 7:01 AM IST
New Guidelines For Covid Unlock in Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य में अनलॉक प्रक्रिया के तहत कुछ नयी घोषणाएं की गयी हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सोमवार को राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए ऐलान किया। नये नियमों के तहत राज्य के उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट लगातार कम पायी जाएगी। सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गयी हैं। सांगली में मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ठाकरे ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करने और अनलॉक के समय अनुशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। (New Guidelines For Covid Unlock in Maharashtra in Hindi)
इस शर्त पर मिलेगी मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफर की अनुमति
बता दें कि कोरोना महामारी की शुरूआत से ही मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा बंद कर दी गयी है। लोगों को बेसब्री से लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति का इंतज़ार है। हालांकि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि फिलहाल मुंबई लोकल ट्रेन में सभी लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन, धीरे-धीरे इन नियमों में छूट दी जा सकती है। (New guidelines for easing lockdown restrictions in Maharashtra)
इन गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में इसेंशियल और गैर-ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स को सोमवार-शुक्रवार रात 8 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गयी है।
वहीं, ये दुकानें शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि, राशन, दूध, सब्ज़ी की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स के अलावा बाकी भी दुकानें और मॉल रविवार को बंद रखे जाएंगे।
सभी सार्वजनिक मैदानों, पब्लिक पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड को नियमित वॉक, कसरत, जॉगिंग और साइकिलिंग जैसी गतिविधियों के लिए खोलकर रखा जाएगा।
सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को अलग-अलग समूहों और शिफ्ट्स में इस तरह बुलाना होगा कि यात्रा के दौरान भीड़भाड़ से बचा जा सके।
इसी तरह जो कम्पनियां अपने कर्मचारियों से घर पर रहकर काम करवा सकती हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम पर जारी रखने के लिए कहा गया है।
खेती से जुड़े सभी काम, सिविल वर्क, औद्योगिक गतिविधियां, माल का परिवहन पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
खुलेगें शॉपिग मॉल और सैलून
जिम, योगा सेंटर, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रह सकते हैं। वहीं रविवार को ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन, इन्हें एयर कंडीशनर के बिना और केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिलेगी।
सभी रेस्टोरेंट्स सप्ताह के सभी शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। यहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। हालांकि, पार्सल और डिलिवरी जैसी सुविधाए रात 8 तक चालू रहेंगी जैसा कि फिलहाल हो रहा है।
ये सब रहेगा बंद
सिनेमा हॉल (सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स), ऑडिटोरियम और थिएटर अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे।
प्रार्थना और पूजा के सभी स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
बर्थडे पार्टी, राजनीतिक रैलियां, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव से जुड़ी गतिविधियों जैसे, चुनाव प्रचार, रैलियों आदि पर बैन लगेगा।
इन सबके साथ-साथ लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।
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