अब सिगरेट के पैकेट पर छपेगी नयी चेतावनी, इन हेल्थ गाइडलाइंस को छापना होगा अनिवार्य

केंद्र सरकार की तरफ से  सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े कुछ निर्देश जारी किए हैं।

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Written By: Sadhna Tiwari | Updated : July 25, 2022 2:01 PM IST

New Health Warning On Cigarettes packets: धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी विज्ञापनों और सिगरेट के पैकेटों पर हमेशा पढ़ने को मिलती है लेकिन, अब सिगरेट्स के पैकेटों पर तम्बाकू के अन्य गम्भीर परिणामों के बारे में भी जानकारी देना अनिवार्य होगा।  तम्बाकू के बुरे प्रभावों और नुकसान के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि अब सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के हर पैकेट पर फोटो के साथ-साथ कड़ी चेतावनी छापना अनिवार्य होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से  सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े कुछ निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) की तरफ से दिए गए इन निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट के हर पैकेट पर बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखनी होगी। यह चेतावनी इस प्रकार है- तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु लिखना। (New Health Warning On Cigarettes packets in Hindi)

हर तम्बाकू उत्पाद के पैकेट पर लिखनी होगी चेतावनी

मिली जानकारी के अनुसार, 1 दिसंबर, 2022 से यह नियम लागू हो जाएगा । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) की तरफ से संशोधित नियमों को 21 जुलाई से  जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह तम्बाकू उत्पादों के हर पैकेट के पीछे के हिस्से पर काले रंग के बैकग्राउंड पर बड़े और सफेद अक्षरों में और भी जानकारियां लिखनी होंगी जैसे तम्बाकू का सेवन आज से ही बंद करें और  तम्बाकू छोड़ने में मदद करने हेतु हेल्पलाइन  नंबर (1800-11-2356) आदि लिखना अनिवार्य होगा।

18 वर्ष से छोटे बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर होगी सजा

इसके साथ ही इस बात पर एक बार फिर से जोर दिया गया कि 18 वर्ष से छोटे किसी भी बच्चे को सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है और ऐसे करने वाले लोगों को 7 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरने की सजा दी जा सकती है।

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