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New Covid-19 Guideline In Nashik:महाराष्ट्र में ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच अब नियमों में सख्ती बढ़ायी जा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गयी है। वहीं, नाशिक जिला प्रशासन द्वारा यह घोषणा कर दी गयी है कि शहर में अब वैक्सीन ना लेने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। गुरुवार से नाशिक में ‘नो वैक्सीन नो एंट्री’ का नियम लागू कर दिया गया और घोषणा कर दी गयी कि शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अब केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवायी है। इन स्थानों पर प्रवेश के लिए कम से कम वैक्सीन की एक खुराक लेना आवश्यक है। (New Covid-19 Guideline In Nashik In Hindi)
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह नियम 23 दिसंबर से इन सार्वजनिक स्थानों पर लागू रहेगा-
मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) की अगुवाई में बीते दिन जिला आपदा प्रबंधन समिति (District Disaster Management Authority) के अधिकारियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया । इस मीटिंग में नाशिक महानगरपालिका के कमिश्नर कैलाश जाधव (municipal commissioner Kailas Jadhav) भी उपस्थित थे। बैठक के बाद नये निर्देशों के बारे में मीडिया को जानकारी दी गयी।
वहीं, वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि, “फिलहाल ओमिक्रोन वेरिएंट से होनेवाला संक्रमणअधिक गम्भीर नहीं बताया जा रहा है लेकिन जैसा कि यह वायरस बहुत तेज गति से फैलता है ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया गया है। इसके तहत वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को दूसरी डोज जल्द से जल्द दिलायी जाएगी और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें भी वैक्सीन लगाने के लिए योजना बनायी जा रही है।”
इसके साथ ही उन्होंने शहर के नागरिकों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना के संकट को हराने में अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रशासन का सहयोग करें।