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’शी-बॉक्‍स’: ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत अब कर सकते हैं ऑनलाइन, महिला और बाल विकास मंत्रालय की नयी पहल

’शी-बॉक्‍स’: ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत अब कर सकते हैं ऑनलाइन,  महिला और बाल विकास मंत्रालय की नयी पहल
"’शी-बॉक्‍स’’ की मदद से सेक्सुअल हरासमेंट के मामले निपटाने में कम समय लगने की उम्मीद का जा रहा है।

विश्वव्यापी अभियान #मीटू के चलते, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सक्रिय कदम उठाया है।

Written by Editorial Team |Updated : November 22, 2018 6:55 PM IST

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘’शी-बॉक्स’’ को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्‍यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए हर मामला संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले केंद्र/राज्‍य प्राधिकारी के पास सीधे पहुंच जाता है। ‘’शी-बॉक्‍स’’ की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी। 20 नवंबर, 2018 तक ‘’शी-बॉक्‍स’’ पर 321 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें 120 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, 58 राज्य सरकारों और 143 निजी कंपनियों से संबंधित हैं।

इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मेनका गांधी ने कहा कि "शी-बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना रही महिलाओं को तेजी से राहत उपलब्‍ध कराने का एक प्रयास है। इस पोर्टल के केंद्र/राज्‍य सरकारों से लिंक होने के कारण एक बार इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर सीधे ही संबंधित नियोक्ता के अनुभाग में भेज दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी पूछताछ में हुई प्रगति की निगरानी कर सकता है। विश्वव्यापी अभियान #मीटू के चलते, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सक्रिय कदम उठाया है। इस अभियान में कार्यस्‍थलों पर यौन उत्‍पीड़न और दुरूपयोग का सामना कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव बयान किए हैं।

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केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले साल ‘’शी-बॉक्‍स’’ का शुभारंभ किया जिसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी महिला कर्मियों को कार्यस्‍थलों पर यौन उत्‍पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन महिलाओं ने पहले ही यौन उत्‍पीड़न अधिनियम के तहत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्‍थानीय शिकायत समिति को अपनी लिखित शिकायतें भेजी हैं वे भी इस पोर्टल के माध्‍यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। इस पोर्टल पर  http://shebox.nic.in/ लिंक से पहुंचा जा सकता है।