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Maharashtra New Guidelines For New Year: महाराष्ट्र में नये साल के सार्वजनिक जश्न पर लगी पाबंदी, जारी की गयीं नयी गाइडलाइंस

महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से 31 दिसंबर की रात होने वाले  नये साल के जश्न (new year celebration) से जुड़ी कई गाइड लाइन जारी की गई है।

Maharashtra New Guidelines For New Year: महाराष्ट्र में नये साल के सार्वजनिक जश्न पर लगी पाबंदी, जारी की गयीं नयी गाइडलाइंस

Written by Sadhna Tiwari |Updated : December 29, 2021 7:34 PM IST

Maharashtra New COVID-19 Guidelines:ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र राज्य  में नये साल के जश्न पर पाबंदियां बढ़ा दी गयी हैं। बता दें कि ओमिक्रोन वेरिएंट के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र (Omicron Cases In Maharashtra) राज्य में ही हैं। वहीं, कोरोना महामारी की पिछली दोनों लहरों के दौरान महाराष्ट्र राज्य ही सर्वाधिक प्रभावित रहा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से 31 दिसंबर की रात होने वाले  नये साल के जश्न (new year celebration) से जुड़ी कई गाइड लाइन जारी की गई है।

इन गाइडलाइंस में लोगों को नया साल का जश्न मनाने के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही लगा दी गयी है। वहीं, होटलों और क्लबों में इस तरह के आयोजनों पर भी रोक लगा दी गयी है। (Maharashtra New COVID-19 Guidelines In Hindi) यहां पढ़ें महाराष्ट्र सरकार के नये दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से-

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जानें 31 दिसबंर को महाराष्ट्र में क्या रहेगा बंद और क्या चालू

  • नए साल के जश्न को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गयी है।
  • वहीं, नये साल के जश्न के दौरान होने वाली आतिशबाज़ी पर भी रोक लगा दी गयी है।
  • नए साल पर सड़कों पर भीड़ जुटने पर रोक ला दी गयी है और इस नियम को ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  • शहर में समुद्र तटों , पार्क्स और गार्डन  या सड़कों पर भीड़भाड़ करने की मनाही होगी।
  • नये साल के जश्न के लिए पॉपुलर स्पॉट्स जैसे, गेट-वे आफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी परी भीड़ ना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के और 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर की रात घरों से बाहर ना निकलें।
  • ओपन ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों में 25 फीसदी क्षमता तक ही लोगों को एंट्री की अनुमति दी गयी है।
  • हॉल या बैंक्वेट सभागृहों में 50 फीसदी क्षमता तक लोगों को एंट्री मिल सकेगी।

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