Maharashtra Covid Guidelines: महाराष्ट्र में नयी कोविड गाइडलाइंस की घोषणा, लागू रहेगी धारा 144, मॉल और मंदिर रहेंगे बंद

महाराष्ट्र राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं, दिनभर राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इनके अलावा कुछ और भी नयी गाइडलाइंस की घोषणा की है। ये सभी नये नियम सोमवार 5 मार्च से लागू होंगे। (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions )

WrittenBy

Written By: Sadhna Tiwari | Updated : April 4, 2021 9:32 PM IST

Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से प्रभावित महाराष्ट्र राज्य में संक्रमण को रोकने के लिए नये नियम लागू किए जा रहे हैं। रविवार शाम को महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ से नयी गाइडलाइंस जारी कर दी गयीं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को राज्य के मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग की गयी। जिसके बाद इन गाइडलाइंस की घोषणा कर दी गयीं। ये सभी नियम सोमवार 5 मार्च से रात 8 बजे से लागू होंगे। (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions)

महाराष्ट्र में जारी की गयी नयी गाइडलाइंस की घोषणा

इन गाइडलाइंस के अनुसार, अब महाराष्ट्र राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं, दिनभर राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इनके अलावा कुछ और भी नयी गाइडलाइंस (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions in Hindi) की घोषणा की है जैसे,

  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना आवश्यक है।
  • किसी एक स्थान पर 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर मनाही है।
  • वीकेंड यानि शनिवार और रविवार को राज्यभर में लॉकडाउन रहेगा।
  • शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन का लागू होगा।
  • मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान होटल में लोगों को बैठकर भोजन करने पर पाबंदी।
  • थियेटर, सिनेमा हॉल, खेल के मैदानों और पार्क्स को बंद रखा जाएगा।
  • अत्यावश्यक सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी। (Maharashtra Covid Guidelines and Restrictions )
  • धार्मिक स्थल और पूजाघर जैसी संस्थाओं को बंद रखा जाएगा।
  • दिन के समय सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ कार्य करने की इज़ाज़त होगी।
  • सब्जी मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा।
  • बड़े सेट्स और बड़ी क्रू टीम के साथ फिल्मों की शूटिंग नहीं हो सकेगी।वहीं, इंडस्ट्री पूर्ण रूप से चलती रहेगी और कर्मचारियों पर कोई बंधन नहीं होगा।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाया जाएगा। वहीं, रिक्शा, टैक्सी और ट्रेनों को बंद नहीं किया जाएगा।
Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source