Maharashtra Coronavirus Update in Hindi: महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोनावायरस (Coronavirus in Maharashtra) से सबसे बुरी और भयावह स्थिति बनी हुई है। हर दिन राज्य में हजारों नए मामले सामने आने के साथ ही कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार कई कड़े फैसले ले रही है, ताकि कोरोनावायरस (Coronavirus) की श्रृंखला को तोड़ी जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक लोगों या वाहनों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अधिक कड़े लॉकडाउन मानदंड लागू किए जाने की बात कही है।। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आवश्यक सेवा प्रदाता केवल सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर सकते हैं।
आपात सेवाओं को छोड़कर सीधे महामारी प्रबंधन से जुड़े सरकार कार्यालय 15 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं। शादी में केवल 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, सभी राज्य और स्थानीय सरकारी सार्वजनिक बस सेवाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जाएगा।
हालांकि, निजी परिवहन को केवल आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं के लिए या अर्ध-क्षमता पर वैध कारणों से संचालित किया जा सकता है, लेकिन अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा के लिए नहीं। अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा की केवल आवश्यक सेवाओं या चिकित्सा आपात स्थिति या अंतिम संस्कार, गंभीर बीमारी, आदि जैसी स्थितियों के लिए अनुमति दी जाएगी, और इसका उल्लंधन करने वालों पर 10,000 रुपये फाइन लगाया जाएगा।
राशन की दुकानें, सब्जी, फल बेचने वाले, डेयरी, मांस-मछली, अंडा आदि खाने पीने की दुकानें, कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानें, पालतू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चीजों, भोजन आदि से जुड़ी दुकानें आदि सुबह सात बजे से लेकर रात में 11 बजे तक खुली रहेंगी।
भारत में अब हर दिन आ रहे हैं 3 लाख से भी ऊपर नए कोरोना संक्रमित मामले, जिससे देश में स्थिति और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं जैसे फेल होती जा रही हैं। ना तो हॉस्पिटल्स में बेड है और ना ही ऑक्सीजन, जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।
स्रोत : (IANS Hindi)
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