महाराष्ट्र में आज से लगेगा लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेगा बंद और किस काम के लिए मिलेगी परमिशन

महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिहाज से उन्हें लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ रहा है। (Lockdown in Maharashtra)

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Written By: Sadhna Tiwari | Updated : April 14, 2021 10:48 AM IST

Lockdown in Maharashtra:  कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र (Maharashtra) में इस संकट से निपटने के लिए आखिरकार लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मंगलवार रात को राज्य में 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक लाइव वीडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिहाज से उन्हें लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ठाकरे ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen) , वैक्सीन के स्टॉक (Covid Vaccine) और कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अन्य सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  को सूचित किया है और उन्हें मदद के लिए एक पत्र लिखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कुछ हल निकाले जाएंगे। (Lockdown in Maharashtra update in Hindi )

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों का लॉकडाउन

इस लॉकडाउन को मुख्यमंत्री ने 'ब्रेक द चेन' की मुहिम के तौर पर बताया। उन्होंने कहा है कि राज्य में 14 अप्रैल से 1 मई सुबह 7 बजे तक  धारा 144 लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने का रिस्क लें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 लागू रहेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राज्य में रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे नियम लागू थे। 14 अप्रैल से लागू लॉकडाउन में कुछ अति आवश्यक सुविधाओं को चालू रखा जा रहा है वहीं, कुछ विशेष पाबंदियां भी लगायी जा रही हैं। आइए जानें क्या है महाराष्ट्र में लॉकडाउन के मुख्य बिंदु-

लॉकडाउन में यह रहेगा खुला

  • रेस्टोरेंट्स और होटलों को पार्सल सुविधा की अनुमति है। लेकिन, ग्राहकों को वहां बैठकर खाना खाने की मनाही है।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे BEST की बसें और लोकल ट्रेनों को को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि, इनमें यात्रा करने की अनुमति केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही होगी।
  • ई-कॉमर्स सर्विसेज़, पेट्रोल पंप और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े दफ्तरों को खुला रखा जाएगा।
  • कंस्ट्रक्शन कंपनियों से आदेश दिया गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें।

लॉकडाउन में यह रहेगा बंद

  • थिएटर, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, अमूजमेंट और थीम पार्क के अलावा  जिम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स जैसी सुविधाएं बंद रहेंगी ।
  • फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर भी पाबंदी लगेगी ।
  • राशन और मेडिकल जैसी ज़रूरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी दुकानें और मॉल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी।
  • धार्मिक स्थल जैसे स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को बंद रखा जाएगा।
  • लॉकडाउन में हेयर कटिंग सैलून,  ब्यूटी पार्लर और स्पा जैसी सुविधाएं भी लॉकडाउन की समय सारणी के दौरान बंद रहेंगी।
  • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी।
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