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Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 3 मई तक लगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस में जानें किन चीजों की मिली अनुमति, क्या रहेगा बंद

Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 3 मई तक लगा लॉकडाउन, नई गाइडलाइंस में जानें किन चीजों की मिली अनुमति, क्या रहेगा बंद
राजस्थान में आज से 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है।

राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोनावायरस मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन आज से लेकर 3 मई तक जारी रहेगा।

Written by Anshumala |Updated : April 19, 2021 2:36 PM IST

Lockdown in Rajasthan in Hindi: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus in India) का एक बार फिर से खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन यहां 2 लाख से भी अधिक नए मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 2,73,810 ताजा कोविड-19 मामले सामने आए हैं। यह अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस समय भारत में कोरोनावायरस के कुल मामले 1.5 करोड़ के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में राज्य सरकार ने सामवार से 15 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया है।

राजस्थान में 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन

राजस्थान में लॉकडाउन आज से लेकर 3 मई तक जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इस लॉकडाउन को 'जन अनुशासन पखवाड़ा' (Public discipline fortnight) का नाम दिया गया। सभी आवश्यक ऑफिस को छोड़कर अन्य कार्यालय बंद रहेंगे।

लॉकडाउन में जारी हुई नई गाइडलाइंस

राजस्थान में लॉकडाउन लगते ही कुछ नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, रात आठ बजे तक सभी पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वहीं, किराना की दुकानें, फल और डेयरी से जुड़ी दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी विक्रेताओं को शाम 7 बजे तक अपना सामान बेचने की अनुमति दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारखाने और मैनुफैक्चरिग इंड्रस्टीज भी खुली रहेंगी। साथ ही नरेगा प्रॉजेक्ट भी जारी रहेगा।

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राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी ये चीजें

नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं, सभी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, सामाजकि और राजनीतकि कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के ऑफिस और बाजार बंद रहेंगे। बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन और हवाईअड्डो से आने-जाने वाले यात्रियों को टिकिट दिखाना होगा। वहीं, दूसरे राज्यों से आए हुए यात्रियों को आरटी-पीसीअर रिपोर्ट दिखानी होगी।

नई गाइडलाइन के अनुसार, गर्भवती महिलाएं अस्पताल जा सकती हैं। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग , शादियों और पार्टियों में केवल 50 लोग ही शामिल होंगे। साथ ही इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, केबल सेवाएं आदि खुली रहेंगी।

दिल्ली में लगा लॉकडाउन

कोरोना केसेस बढ़ने के कारण दिल्ली में भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन (Delhi Lockdown) घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है।

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स्रोत: (IANS Hindi)