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Lockdown and Night Curfew in Rajasthan: कल से पूरे राजस्‍थान में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों की अनुमति

Lockdown and Night Curfew in Rajasthan: कल से पूरे राजस्‍थान में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों की अनुमति
सरकारी कार्यालय 4 बजे बंद हो जाएंगे तो वहीं, फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां और केमिस्ट की दुकानें शाम 5 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी।

राजस्‍थान में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण गहलोत सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू (Lockdown and Night Curfew in Rajasthan) लागू करने का आदेश दिया है। जानिए नाइट कर्फ्यू के दौरान राजस्‍थान में क्‍या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा-

Written by Rashmi Upadhyay |Updated : April 15, 2021 10:12 AM IST

राजस्‍थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ता देख गहलोत सरकार ने राजस्‍थान के सभी शहरों में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू (Lockdown and Night Curfew in Rajasthan) लागू करने का आदेश दिया है। जिसके चलते शाम 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक सभी बाजार बंद रहेंगे। बाजारों और व्यावसायिक केंद्रों को 5 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग शाम के 6 बजे तक अपने घरों तक पहुंच सकें और कर्फ्यू के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्‍कत न आए। पड़ोसी राज्‍यों उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्‍ली और पंजाब में कोरोना को बेकाबू होता देख अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने समय रहते नाइट कर्फ्यू लागू कर नए नियम बता दिए हैं। आइए जानते हैं कि राजस्‍थान में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्‍या नियम (New Covid-19 guidelines in Rajasthan during Night Curfew) लागू होंगे-

  1. सभी सरकारी कार्यालय 4 बजे बंद हो जाएंगे।
  2. फैक्ट्रियां, आईटी कंपनियां और केमिस्ट की दुकानें शाम 5 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी।
  3. कर्फ्यू के चलते कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बंद रहेंगी, लेकिन स्कूलों को 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा कराने की अनुमति दी जाएगी।
  4. शादी समारोह में कितने लोग शामिल हो सकेंगे इसके लिए भी नियम बता दिया है। गहलोत सरकार के अनुसार किसी प्राइवेट फंक्‍शन, शादी समारोह या सोशल गेदरिंग में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 20 लोगों को अंतिम संस्कार में अनुमति दी जाएगी।
  5. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, जुलूस, मेले और त्यौहारों के लिए कोई अनुमति नहीं होगी।
  6. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे।
  7. रेस्तरां और क्लबों को 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। रेस्तरां से दूर की सेवाएं रात 8 बजे लेने की अनुमति दी जाएगी। यानि कि होम डिलीवरी रात को 8 बजे के बाद भी की जा सकेगी।
  8. 100 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में, 50% कर्मचारियों को ही ऑफिस आकर काम करने की अनुमति दी जा सकेगी, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे।
  9. यदि किसी दफ्तार में कोई व्‍यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है तो दफ्तर अगले 72 घंटों के लिए बंद रहेगा। ऑटो-रिक्‍शा में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
  10. बसों में जितनी भी सीटें हैं उनकी केवल 50% सीटों पर बैठकर ही लोग यात्रा कर सकेंगे। किसी भी पब्ल्कि ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।
  11. किसी भी प्राइवेट वाहन में जरूरत से ज्‍यादा लोगों के बैठने पर चालान काटा जाएगा।
  12. धार्मिक स्थलों पर भी पूजा केवल धार्मिक स्थलों के अधिकारियों द्वारा की जाएगी और ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।

पिछल 24 घंटे में 6,200 नए मामले

बुधवार को राजस्थान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,200 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड वायरस से संक्रमित 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा 1,325 मामले दर्ज हुए। राज्य में इस समय 44,905 सक्रिय मामले हैं।