No fine for not wearing masks in Delhi: कोरोना के लगातार कम हो रहे मामलों के बीच दिल्ली (Covid cases in delhi) वालों के लिए एक और राहत की खबर आई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरुवार को फैसला लिया है कि अब राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा और न ही इस पर कोई चालान किया जाएगा। हालांकि, कोरोना का खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है इसलिए डीडीएमए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के लिए एडवाइजरी जारी कर सकता है। बताते चलें कि दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में इस नियम को हटा दिया गया है।
गुरुवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। यह मीटिंग दिल्ली में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण के बारे में चर्चा करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी। जिसमें इन स्थितियों पर ध्यान देते हुए मास्क का जुर्माना हटाने का फैसला भी लिया गया।
जब कोरोना के मामले ज्यादा थे उस दौरान दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वालों से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता था। उसे भी कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछली डीडीएमए मीटिंग के दौरान 2000 से घटाकर 500 रुपए कर दिया था।
दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी 2 अप्रैल से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी कहा कि कोरोना को फिर से फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के नागरिकों को मास्क पहनना चाहिए और उचित दूरी भी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कोविड रोधी टीका लगवाने की अपील की।
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