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ई-सिगरेट (E-Cigarettes) पर प्रतिबंध (Ban on e-cigarettes) लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने सितंबर में जारी एक अध्यादेश के अनुसार राज्यों से ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।
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इस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अध्यादेश 2019 को 18 सितंबर को लागू किया गया था। इसके तहत उत्पादों के उत्पादन, ब्रिकी और खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था। (Ban on e-cigarettes)
अध्यादेश के अनुभाग 4 और 5 में ई-सिगरेट (Ban on e-cigarettes) को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके उल्लंघन से संबंधित सजा का प्रावधान अनुभाग 7 और 8 में हैं।
गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से सेहत के लिए नुकसान दायक है। लोगों को तंबाकू कंपनियों के दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो यह कहती हैं कि ई-सिगरेट्स से कम नुकसान होता है।
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