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Written By: Agencies | Updated : May 7, 2015 2:33 PM IST
अप्डेट- हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक स्थानीय अदालत द्वारा बुधवार को पांच साल जेल की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद बंबई उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर उन्हें दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। साल 2002 में हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीश साल्वे के नेतृत्व में सलमान खान के बचाव दल ने बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.एम.थिप्से के समक्ष मामले को रखा। साल्वे ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की और यह दलील भी दी कि आदेश के संक्षिप्त आदेश के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे निचली अदालत के आदेश की एक कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायाधीश थिप्से ने कहा कि वह पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें दो दिनों के लिए आठ मई तक अंतरिम जमानत दे दी गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई अब शुक्रवार सुबह होगी। इससे पहले, बुधवार सुबह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने सलमान खान को वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार बंबई उच्च न्यायालय का अंतिम कार्यदिवस होगा, क्योंकि इसके बाद अदालतों में गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, जिसके बाद वह अगले महीने सात जून को फिर से खुलेंगी।
मुंबई, 6 मई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को 2002 के 'हिट एंड रन' मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी पाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'आप कार चला रहे थे।' उन्होंने कहा कि सलमान ने शराब पी रखी थी और बिना लाइसेंस कार चला रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि सलमान के खिलाफ लगे सभी आरोप साबित हुए हैं।
28 सितंबर, 2002 को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने बांद्रा पश्चिम में सड़क किनारे स्थित बेकरी को टक्कर मार दी थी। यह बेकरी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स से नजदीक थी, जिसमें सलमान खान का घर है। इस घटना में बेकरी के बाहर सो रहे चार लोग घायल हो गए थे। चार घायलों में एक की मौत हो गई थी।
स्रोत: IANS Hindi
चित्र स्रोत: Bollywoodlife.com
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