देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाने के लिए रखे गए कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा 'हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले कुछ महीनों में सिगरेट बनाने वाली कंपनियां पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर तंबाकू के दुष्प्रभावों के खिलाफ सचित्र या संदेश वाली चेतावनी प्रकाशित करें एक अधिसूचना जारी की है।' इस बाबत दिशा-निर्देश अगले साल एक अप्रैल से लागू