मैगी मामले की सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय शुक्रवार को करेगा। स्विट्जरलैंड की खाद्य कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई ने गुरुवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएएसएसएआई) के बाजार से मैगी को वापस लेने के फैसले की न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला ने कंपनी के वकील द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद सुनवाई शुक्रवार को मुकर्रर की। इससे पहले इस मामले को 18 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पढ़े- मैगी नहीं तो दो मिनट स्नैक क्या होगा? कंपनी के वकील ने अदालत