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छत्तीसगढ़ : नसबंदी मामले के कारण 6 दवाइयों पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ : नसबंदी मामले के कारण 6 दवाइयों पर प्रतिबंध

Written by Agencies |Published : November 14, 2014 4:04 PM IST

पेंडारी नसबंदी शिविर में हुई मौत के बाद महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवाइयों के कारण संक्रमण का मामला सामने आया है। उसके आधार पर राज्य सरकार ने छह दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए दवा दुकानों में इन प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इनकी बिक्री किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं होगी।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवाइयों की गुणवत्ता संदिग्ध होने के कारण यह निर्णय लिया है। इन दवाओं के नमूनों को जांच और विश्लेषण के लिए कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जिन बैच नंबरों की दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंधित लगाया गया है उनमें टैबलेट-आइबुप्रोफेन 400 एमजी, बैच नंबर टीटी-450413 निमार्ता-मेसर्स टेक्नीकल लैब एंड फार्मा प्रा.लिमि. हरिद्वार, टैबलेट-सिप्रोसीन 500 एमजी, बैच नंबर 14101 सीडी, निमार्ता-मेसर्स महावर फार्मा प्रालिमि खम्हारडीह रायपुर (छत्तीसगढ़), इंजेक्शन-लिग्नोकेन एचसीएल आईपी बैच नंबर-आर.एल.108, निमार्ता-मेसर्स रिगेन लेबोरेटरीज हिसारए इंजेक्शन- लिग्नोकेन एचसीएल आईपी बैच नंबर-आरएल 107, निमार्ता-मेसर्स रिगेन लेबोरेटरीज हिसार, एब्जारबेंट कॉटन-वुल आईपी बैच नंबर-0033, निमार्ता-मेसर्स हेम्पटन इंडस्ट्रीज संजय नगर रायपुर (छत्तीसगढ़), जिलोन लोशन- बैच नंबर जेई-179, निमार्ता-मेसर्स जी. फार्मा 323, कलानी नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश) शामिल हैं।

स्रोत: IANS Hindi

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चित्र स्रोत: Getty images


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