GRAP-3 लागू होने पर क्या सारे स्कूल-कॉलेज बंद होंगे? जानें क्या खुला है और किस पर लगी रोक

GRAP-III pollution curbs imposed in Delhi-NCR as air quality turns severe : दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने GRAP-3 लागू कर दिया है।

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Written By: Ashu Kumar Das | Updated : November 12, 2025 11:59 AM IST

GRAP-III pollution curbs imposed in Delhi-NCR as air quality turns severe : देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर घातक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण का आलम ये है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए GRAP-3 (Graded Response Action Plan – Stage 3 लागू कर दिया गया है। यह योजना वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार की एक विशेष रणनीति है। इस चरण के तहत कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, साथ ही नागरिकों को भी कई एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की गई GRAP-III के बाद दिल्लीवासियों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्या है और इस दौरान क्या चालू रहेगा और क्या बंद रहेगा।

GRAP क्या है?

GRAP (Graded Response Action Plan) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा तैयार की गई एक कार्य योजना है, जो दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के आधार पर कई चरणों में लागू की जाती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और लोगों को जहरीली हवा के खतरों से लोगों को बचाना है।

GRAP को चार चरणों में बांटा गया है:

  1.  GRAP-1: ये तब लागू किया जाता है जब हवा की गुणवत्ता "खराब" (AQI 201-300) होती है।
  2. GRAP-2: ये तब लागू होता है जब "बहुत खराब" (AQI 301-400) हो।
  3.  GRAP-3: ये गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर पर लागू किया जाता है। जब वायु प्रदूषणAQI 401-450 पर होता है।
  4.  GRAP-4:"गंभीर प्लस" (AQI 450 से अधिक) होने पर लागू किया जाता है।

इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर चला गया है, इसलिए GRAP-3 लागू किया गया है।

GRAP-3 के तहत किन गतिविधियों पर रोक है?

GRAP-3 लागू होने के साथ ही सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैः

1. निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक

GRAP-3 लागू होने के साथ ही दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे- सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुल, मेट्रो या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि, अस्पताल, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट या जरूरी सरकारी प्रोजेक्ट इससे मुक्त हैं।

2. कच्चे माल की ढुलाई और भंडारण बंद

इस नियम के साथ ही दिल्ली में रेत, मलबा, ईंट, सीमेंट जैसी धूल फैलाने वाली सामग्री की ढुलाई और खुले में भंडारण पर पूरी तरह से रोक है।

3. डिजल जेनरेटर (DG Set) के इस्तेमाल पर पाबंदी

GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी कार्यों के लिए डीजल जेनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल या आपातकालीन सुविधाओं में ही इसकी अनुमति है।

4. धूल नियंत्रण के लिए कदम

सड़कों की मैकेनिकल सफाई और पानी का छिड़काव अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम और PWD की टीमें लगातार सड़क धूल कम करने के कोशिश कर रही है।

5. स्कूल रहेंगे बंद

वायु प्रदूषण के कारण ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे बल्कि बच्चों की सेहत पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े इसके लिए क्लास 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसके लिए ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत दी गई है।

6. वाहनों पर रोक

इस नियम के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रकों और भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश सीमित कर दिया गया है (जरूरी सामान लाने वाले वाहनों को ही अनुमति)।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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