जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने स्वास्थ्य बीमा आवंटन में अनियमितता की रपट के बाद शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द करने के आदेश दिए। यह आदेश 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि सभी सरकार कर्मचारियों की ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लागू होने के संबंध में नौ सितंबर को जारी आदेश संख्या 406-एफडी 2018 को रद्द/वापस किया जाता है।
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सरकार ने सभी आरेखण व संवितरण अधिकारियों को उक्त तिथि के बाद कर्मचारियों के वेतन से बीमा के लिए किसी प्रकार की कटौती नहीं करने के आदेश दिए हैं।
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पॉलिसी आवंटन की प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि सभी सरकार कर्मचारियों की ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के लागू होने के संबंध में नौ सितंबर को जारी आदेश संख्या 406-एफडी 2018 को रद्द/वापस किया जाता है। अनियमितता की रपट के बाद शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द करने के आदेश दिए। यह आदेश 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा।
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