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Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो गई है। आपको बता दें कि आज यानी 17 दिसंबर 2024 की सुबह एक्यूआई 467 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। वहीं, इससे पहले सोमवार 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था। इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल (सीएक्यूएम) ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में क्लास चलानी होगी।
केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल सीएक्यूएम की तरफ जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘शांत हवाओं सहित बेहद प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में संशोधित ग्रैप शेड्यूल (शुक्रवार को जारी) के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।’
आनंद विहार- 455
जहांगीरपुरी- 442
नेहरू नगर- 440
वजीरपुर- 440
पंजाबी बाग- 441
रोहिणी- 441
कनॉट प्लेस- 362
द्वारका- 367
जनकपुरी- 364
मयूर विहार- 374
सूर्य नगर- 424
हरिनगर- 399
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं, गैर जरूरी सामान वाले ट्रकों पर भी रोक लगेगी।
बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं।
कक्षा 6-9 और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं ‘हाइब्रिड मोड' में चलेंगी।
राज्य सरकार कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।