
प्रिया मिश्रा
प्रिया को पिछले 4 सालों से हेल्थ और लाइफस्टाइल विषयों पर लिखने का अनुभव है। इन्हें हेल्थ और ... Read More
Written By: priya mishra | Published : November 15, 2024 8:24 AM IST
GRAP 3 In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वहीं, बीते दो दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, आज 15 अक्टूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 है, जो कि 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 450 के ऊपर है। ऐसे में, दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज यानी 15 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज 3 को लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि GRAP-3 तब लागू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है।
आनंद विहार: 441
बवाना: 455
जहांगीरपुरी: 458
मुंडका: 449
रोहिणी: 452
वजीरपुर: 455
ग्रैप-1 तब लगाया जाता है, जब AQI 201 से 300 (खराब श्रेणी) में पहुंच जाता है।
ग्रैप-2 तब लगाया जाता है, जब AQI 301 से 400 (बेहद खराब श्रेणी) में पहुंच जाता है।
ग्रैप-3 तब लगाया जाता है, जब AQI 401 से 450 (गंभीर श्रेणी) में पहुंच जाता है।
ग्रैप-4 तब लगाया जाता है, जब AQI 450 से ज्यादा (खतरनाक श्रेणी) में पहुंच जाता है।
दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी और मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।
कचरा और अन्य अवशेष को जलाने पर पाबंदी होगी।
ज्यादा मात्रा में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाता है।
अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल की बसों को अनुमति होगी।
खनन से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।
दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।
सरकार कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं या ऑनलाइन क्लासेस पर विचार कर सकती है।