दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच आज से लागू होगा GRAP-3, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

GRAP 3 In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया गया है। आइए, जानते हैं ग्रैप-3 के तहत किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी -

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Written By: priya mishra | Published : November 15, 2024 8:24 AM IST

GRAP 3 In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। वहीं, बीते दो दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, आज 15 अक्टूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 है, जो कि 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में AQI 450 के ऊपर है। ऐसे में, दिल्ली-एनसीआर में हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज यानी 15 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज 3 को लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद कई चीजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि GRAP-3 तब लागू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है।

दिल्ली में एरिया-वाइज AQI:

आनंद विहार: 441

बवाना: 455

जहांगीरपुरी: 458

मुंडका: 449

रोहिणी: 452

वजीरपुर: 455

कब लागू किया जाता है GRAP-3?

ग्रैप-1 तब लगाया जाता है, जब AQI 201 से 300 (खराब श्रेणी) में पहुंच जाता है।

ग्रैप-2 तब लगाया जाता है, जब AQI 301 से 400 (बेहद खराब श्रेणी) में पहुंच जाता है।

ग्रैप-3 तब लगाया जाता है, जब AQI 401 से 450 (गंभीर श्रेणी) में पहुंच जाता है।

ग्रैप-4 तब लगाया जाता है, जब AQI 450 से ज्यादा (खतरनाक श्रेणी) में पहुंच जाता है।

GRAP-3 के तहत किन-किन चीजों पर रहेगी रोक?

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी और मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा।

कचरा और अन्य अवशेष को जलाने पर पाबंदी होगी।

ज्यादा मात्रा में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाता है।

अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल की बसों को अनुमति होगी।

खनन से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी।

दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा।

सरकार कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं बंद कर सकती हैं या ऑनलाइन क्लासेस पर विचार कर सकती है।

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