दिल्ली मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से होंगी शुरू, जानें मेट्रो की सवारी के लिए जारी किए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल

डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के मुताबिक, "गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के तहत जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू कर देगी।"

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Written By: Anshumala | Updated : August 30, 2020 4:28 PM IST

Delhi Metro Safety Guidelines: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus pandemic) के मद्देनजर 22 मार्च से ही दिल्ली की मेट्रो सेवाएं बंद हैं। अब गृह मंत्रालय (home Ministry) ने एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक- 4 (Unlock 4) के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है। सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करने वाले काफी लोगों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राहत प्रदान किया है। मंत्रालय ने 7 सितंबर से मेट्रो संचालन को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू (Delhi Metro Safety Guidelines) करने की अनुमति देने का फैसला किया।

डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के मुताबिक, "गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक -4 के तहत जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू कर देगी।"

मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी है। शनिवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देशों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं। हालांकि, 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों की पर्याप्त एहतियात बरतते हुए 21 सितंबर से इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।

दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल

1 ऑल्टरनेट सीटिंग के तहत दो सवारी के बीच एक सीट रहेगी खाली।

2 मेट्रो में मास्क पहनना होगा सबसे अनिवार्य। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर लगेगा जुर्माना।

3 फिजिकल डिस्टेंसिंग (Physical distancing) के लिए 6 फीट की दूरी को मेंटेन करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर अधिक संख्या में लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। सिक्योरिटी चेक प्वाइंट के लिए भी लोगों को 3 फीट का गैप बनाकर रखना होगा।

4 कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम की जाएगी लागू। टोकन पर पूरी तरह से बैन होगा।

5 सख्त नियमों का पालन करते हुए जांच की जाएगी। सिक्योरिटी चेक प्वाइंट पर सभी यात्रियों के शरीर का तापमान लिया जाएगा। जिन लोगों में सर्दी-जुकाम (Cold-cough), फ्लू जैसे लक्षण (Flu symptoms) नजर आएंगे, उन्हें मेट्रो में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6 लगातार मेट्रो में सैनिटाइजेशन का काम होगा। डीएमआरसी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके उपकरण और गैजेट्स नियमित रूप से साफ किए जाएं।

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