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Written By: Atul Modi | Updated : April 7, 2021 3:47 PM IST
दिल्ली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हाईकोर्ट सख्त।
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (COVID-19) का संकट एक बार फिर गहराने लगा है ऐसे में दिल्ली सरकार के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी सतर्क हो गया है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है तो वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भी मास्क लगाने को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि, दिल्ली में अब हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
आदेश के मुताबिक, अगर कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी कार में जा रहा है और वह मास्क नहीं पहना है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यानी वाहन में अकेला चलने वाले व्यक्ति को भी मास्क लगाना पड़ेगा। अदालत का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में अकेला है तो भी उसे मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि वह भी एक पब्लिक प्लेस है।
गौरतलब है कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर पहले ही ₹2000 का जुर्माना निर्धारित किया गया था। इसी जुर्माने को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए याचिका को खारिज करते हुए गाड़ी में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। कुल मिलाकर अब आपको दिल्ली में गाड़ी के अंदर बैठ कर भी मास्क लगाना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति प्राइवेट व्हिकल का बहाना बताकर मास्क लगाने से खुद को नहीं बचा पाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कोरोना वायरस (Corona Cases In Delhi) का संक्रमण बढ़ता जा रहा है अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो यहां पर कोरोना के 5000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं जो कि पिछले 6 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार सख्ती बरत रही है, वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना दिया है।
दिल्ली सरकार ने पूरे अप्रैल महीने के लिए नाइट करके घोषित कर दिया है रात को 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में सख्ती बरती जाएगी। बिना किसी परमिशन के घर के बाहर निकलना दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है या शॉप खोल रहा है तो इसके लिए उसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं और कुछ जरूरी मदों में छूट दी गई है।