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देशभर में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामलों के बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा लेकिन फिलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं डीडीएमए ने क्या-क्या प्रतिबंध लागू किए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया जाना था कि दिल्ली में लॉकडाउन लगेगी या नहीं। हालांकि दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन की सभी संभावनाओं की दरकिनार कर दिया गया है।
दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रोटोकॉल को और सख्त किया गया हैः
1- डीडीएमए ने दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और बार को बंद करने का आदेश दिया गया है।
2-दिल्ली में अब सभी रेस्टोरेंट्स और बार से केवल टेक अवे यानी की खाना ले जाने की व्यवस्था होगी। बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है।
3- एक जोन में एक दिन एक ही साप्ताहिक बाजार खुलेंगे।
4- बाजार और पब्लिक प्लेस पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है।
5-इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी गई कि वह अस्पतालों में अतिरिक्त मैन पॉवर की व्यवस्था करे ताकि किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट न हो।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 23.53 फीसदी पहुंच गया है। बात करें कोरोना के नए मामलों की तो दिल्ली में रविवार को 22,751 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले आठ महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 मई 2021 को दिल्ली में 25,219 मामले दर्ज किए गए थे।
वहीं बात करें तो देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 15,49,730 तक पहुंच गई है, और एक्टिव केस 60,733 हो गए हैं, जो कि 16 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं।
अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में सप्ताहांत (वीकेंड) के दौरान कुछ प्रतिबंधों के साथ येलो अलर्ट के तहत कर्फ्यू पहले ही लगाया जा चुका है। महामारी से संबंधित प्रतिबंध संक्रमण दर की गंभीरता पर निर्भर करते हैं, जो कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (जीआरएपी) के तहत तय किया जाता है - डीडीएमए द्वारा अनुमोदित, जहां यह तय किया जाता है कि किन परिस्थितियों में किन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
कोविड-19 मामलों में वृद्धि को अलर्ट के चार स्तरों के साथ मापा जाता है, जिसमें येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड शामिल है।