Covid-19 Spread: दफ्तरों के लिए जारी किए गए नये दिशा-निर्देश, अब इन नियमों का करना होगा पालन

मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो विभिन्न दफ्तरों और वहां काम करने वाले लोगों पर लागू रहेंगी। इन नये नियमों के अनुसार, सैनिटाइजेशन, सोशल-डिस्टेंसिंग और कोविड-19 टेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। (Guidelines for Offices to prevent Covid-19 Spread)

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Written By: Sadhna Tiwari | Updated : February 24, 2021 12:32 AM IST

Covid-19 Spread:  कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव भारत में कम होता दिखायी दे रहा है। इसीलिए, धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे नियमों में थोड़ी-थोड़ी ढील दी जा रही है। हालांकि, जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिशों के बीच सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। इसी बीच भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry of India) ने कुछ नये नियम बनाए हैं जो, उन लोगों पर लागू होंगे जो, ऑफिस में काम करते हैं। मंत्रालय ने कुछा गाइडलाइंस जारी की हैं जो विभिन्न दफ्तरों और वहां काम करने वाले लोगों पर लागू रहेंगी। (Guidelines for Offices functioning during Pandemic in India)

दरअसल, इन नये नियमों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के दोबारा प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। इन नये नियमों के अनुसार, सैनिटाइजेशन, सोशल-डिस्टेंसिंग और कोविड-19 टेस्टिंग जैसी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। (Guidelines for Offices to prevent Covid-19 Spread) ­­

दफ्तर जानेवालों के लिए कोविड-19 गाइडलाइन्स

  • किसी कार्यालय में अगर कोविड-19 इंफेक्शन के एक या दो केसेस पता चलते हैं तो, दफ्तर के उसी भाग को सैनिटाइज करना होगा जहां, ये संक्रमित व्यक्ति बैठते हैं या पिछले 48 घंटों में जहां उनका आना-जाना हुआ हो।
  • इसी, तरह एक-दो केसेस सामने आने पर पूरे ऑफिस या ब्लॉक को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति में पूरी इमारत और ब्लॉक को सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
  • कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले अफसरों और कर्मचारियों को अपने सीनियर्स को इस बारे में सूचित करना होगा कि वे एक कंटेनमेंट ज़ोन में रहते हैं। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि उनका निवास क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन की सूचि से बाहर नहीं आ जाता। इन लोगों को तब तक घर से ही काम करना होगा। (Guidelines for Offices to prevent Covid-19 Spread) ­­
  • नयी गाइडलाइंस के अनुसार, कंटेनमेंट ज़ोन में स्थित दफ्तरों को बंद ही रखा जाएगा। साथ ही, ऑफिस में केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ना दिखायी दे रहे हैं।
  • इन गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि लोगों को दफ्तरों में काम करते समय, यात्रा के दौरान और घर पर भी कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा उपायों का पूरे अनुशासन के साथ पालन करना होगा।
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