विदेश से आने वालों के लिए जारी हुए नए दिशानिर्देश, जानें यहां किन खास बातों का रखना होगा ख्याल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देशों में कहा है कि सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

WrittenBy

Written By: Anshumala | Published : November 6, 2020 9:07 AM IST

Covid-19 Safety Guidelines in Hindi: भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें काफी हद तक विदेशों से आने वाले लोगों के जरिए भी कोरोना का प्रसार काफी बढ़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश से भारत आने वालों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 (Covid-19) को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देशों (Covid-19 Safety Guidelines) में कहा है कि सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा।

उन्हें संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके। वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे।

आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विदेशों से आने वाले यात्री और होम क्वारंटीन (Home Quarantine) से छूट लेने के इच्छुक यात्री हवाईअड्डों पर भी आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं। आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आने वाले और हवाईअड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं लेने वाले विदेशों से आए यात्रियों (Covid-19 Guidelines for travelers) को आवश्यक रूप से सात दिनों के संस्थागत क्वारंटीन और सात दिवसीय होम क्वारंटीन का पालन करना होगा।

बच्चे, गर्भवती महिलाएं रह सकते हैं होम क्वारंटीन

दिशानिर्देशों (Covid-19 Guidelines) में कहा गया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए घर में ही एकांतवास (होम क्वारंटीन) की अनुमति दी जा सकती है। नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वांरटीन की छूट ले सकते हैं। यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए।

विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण (Symptoms of Coronavirus) पाए जाने पर उन यात्रियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

दिल्ली के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की कमी

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source