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Written By: IANS | Published : March 29, 2020 6:22 PM IST
Coronavirus Prevention : कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए नए दिशानिर्देश जारी।
Coronavirus Prevention New guidelines : केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को 21 दिनों के देशव्यापी बंद के मद्देनजर कोरोनावायरस की रोकथाम (prevention of coronavirus) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाएं चालू रहेंगी। इसमें कहा गया है, "सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य, अस्पताल से जुडी सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।"
दुकानों, बैंकों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं आदि को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
दिशानिर्देशों (Coronavirus Prevention New guidelines) में कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय बंद रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी, समाज कल्याण विभाग, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों आदि से संबंधित कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे।
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दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोयला, खनिजों और उर्वकों के उत्पादन के लिए औद्योगिक इकाइयां भी लॉकडाउन के दौरान काम करेंगी। परिवहन और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी।
इसके अलावा 15 फरवरी के बाद भारत पहुंचे लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (आदेश की अवज्ञा) के तहत कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए क्वारंटाइन (Quarantine) में रहने के लिए कहा गया है।
दिशानिर्देशों (Covid-19 New guidelines) में कहा गया है, "किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।"