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Bihar Unlock New Guidelines: बिहार में शादी में बारात निकालने पर पाबंदी, कोविड अनलॉक से जुड़ी नयी गाइडलाइंस जारी

नयी गाइडलाइंस 16 नवंबर से लागू की जा रही हैं और 22 नवंबर तक लागू रहेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक, स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद इस दिशा में आगे फैसला लिया जाएगा। (Bihar Unlock New Guidelines )

Bihar Unlock New Guidelines: बिहार में शादी में बारात निकालने पर पाबंदी, कोविड अनलॉक से जुड़ी नयी गाइडलाइंस जारी

Written by Sadhna Tiwari |Updated : November 15, 2021 10:43 PM IST

Bihar Unlock New Guidelines: कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों की कड़ी में बिहार में राज्य गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गयी हैं। बता दें कि ये गाइडलाइंस आपदा प्रबंधन समूह की एक मीटिंग के बाद जारी की गयी हैं। मिली जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य में लागू अनलॉक-7 की समयसीमा 15 नवंबर 2021 तक है और जारी की जा रहीं नयी गाइडलाइंस 16 नवंबर से लागू की जा रही हैं और 22 नवंबर तक लागू रहेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक, स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद इस दिशा में आगे फैसला लिया जाएगा। (Bihar Unlock New Guidelines in hindi)

इन नये दिशानिर्देशों को अनलॉक प्रक्रिया के 8वें फेज के तहत लागू किया जाएगा। इन गाइडलाइंस के अनुसार,

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  • स्कूल-कॉलेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्तरां, सिनेमा हॉल की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किए जा रहे हैं।
  • शादी समारोहों में बारात निकालने या डीजे के इंतजाम पर रोक लगायी गयी है। हालांकि, विवाह समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या पर कोई नियम नहीं बताया गया।
  • किसी भी विवाह समारोह के आयोजन की पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन में देनी होगी।
  • राज्य में सभी प्रकार की रैलियों और राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद संबंधी या सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह आयोजित करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी।
  • सिनेमा हॉल को केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों में लोग बैठकर ही यात्रा कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि इन वाहनों में केवल उतने ही यात्रियों की चढ़ने की अनुमति मिलेगी जितने लोगों के लिए सीट्स वाहन में उपलब्ध हैं।
  • प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं।
  • रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलाने की अनुमति मिलेगी।
  • जिम और स्विमिंग पूल जैसे स्थानों पर केवल 50 फीसदी लोगों को ही एंट्री मिलेगी।
  • उन सभी यात्रियों की जांच होगी जो डेल्टा वेरिएंट प्रभावित राज्यों से बिहार आ रहे हैं।
  • मशहूर राजगीर कुंड में स्नान के इच्छुक लोगों को आरटीपीसीआर (RTPCR) टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।