राजस्थान में कोरोना के बढ़े मामलों के बीच सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानें 10 बड़े बदलाव

राजस्थान में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्कूल व कॉलेजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानें 10 बड़े बदलाव।

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Written By: Jitendra Gupta | Published : November 27, 2021 10:02 AM IST

देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में फैले कोरोना के नए वेरिएंट से भी लोगों के बीच डर फैल रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है ये वेरिएंट वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को भी अपना शिकार बना सकता है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब छात्रों को स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर।

सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब से छात्रों को स्कूल या फिर कॉलेज में ऑफलाइन कक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कक्षाओं का आयोजन करना होगा ताकि किसी भी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े।

गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने कुछ वक्त पहले कोरोना के घटते मामलों के बीच स्कूलों और कॉलेजों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी और उसके बाद संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी थीं।

स्कूल-कॉलेज खोलने से बढ़े कोरोना के मामले

इस फैसले के बाद छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा गया, जिसके कारण ही छात्र सुपर स्प्रेडरबन गए और राज्य में फिर से कोविड के मामलों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

क्या है नई गाइडलाइंस

1-सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब से स्कूलों में प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी।

2-सभी स्कूल की कैंटीन अगले निर्देश तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।

3-स्कूल-कॉलेज के पूरे स्टाफ को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए।

4-दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है।

5-जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों को क्वारंटीन रहना होगा।

6-संस्थानों में अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

7-नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी छात्रों को स्कूल में ऑफलाइन कक्षा में शामिल होने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी।

8-संस्थानों को बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी होगी।

9-संस्थान में आने वाली बस, ऑटो, कैब चालक आदि को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होंगी।

10-छात्रों और कर्मचारियों को वाहन में बैठने की क्षमता के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

(सोर्स--आईएएनएस)

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