सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कुष्ठ रोग के मुफ्त इलाज की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्य सरकारों से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए और कुष्ठ रोग के मरीजों का उचित इलाज सुनिश्चित करने व उनके खिलाफ भेदभाव खत्म करने को कहा। अदालत ने कुष्ठ रोग के इलाज को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। अदालत