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20 रुपये में मिलता है 2 लाख का एक्सीडेंट कवर, जानें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े 25 सवालों के जवाब

10 questions and answers related to the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सस्ती और उपयोगी दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

20 रुपये में मिलता है 2 लाख का एक्सीडेंट कवर, जानें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े 25 सवालों के जवाब

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 9, 2026 9:47 AM IST

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को कम खर्च में दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना खासतौर पर गरीब, मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। आज इस लेख में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने वाले हैं।

सवाल 1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

जवाब- आधिकारिक वेबसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बीमाधारक को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना बैंक खाते से जुड़ी होती है और इसका वार्षिक प्रीमियम बहुत कम होता है, जिससे आम नागरिक भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।

सवाल 2: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी?

जवाब- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसे केंद्र सरकार द्वारा “जन सुरक्षा योजना” के अंतर्गत लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को न्यूनतम लागत में बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।

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सवाल 3: इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

जवाब- इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। कई बार किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। यह योजना ऐसे समय में सहायता प्रदान करती है।

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सवाल 4: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ कौन ले सकता है?

जवाब- इस योजना का लाभ वे सभी नागरिक ले सकते हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना से जुड़ने के लिए एक्टिव बैंक काउंट, जो आधार कार्ड से लिंक हो होना जरूरी है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट का ऑप्शन होना बहुत जरूरी है।

सवाल 5: इस योजना में कितना प्रीमियम देना होता है?

जवाब- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल 20 रुपये है। यह राशि हर साल बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। इतने कम प्रीमियम में 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलना इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है।

सवाल 6: इस योजना में कितना बीमा कवर मिलता है?

जवाब- इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये तक का कवर दिया जाता है। वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना से मृत्यु होने पर व्यत्ति के परिवार को 2 लाख रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सवाल 7: स्थायी विकलांगता का क्या मतलब है?

जवाब- स्थायी विकलांगता का अर्थ है किसी दुर्घटना के कारण शरीर का कोई अंग हमेशा के लिए काम करना बंद कर देना। उदाहरण के लिए दोनों आंखों की रोशनी चले जाना, दुर्घटना में व्यत्ति के दोनों हाथ या पैर काम न करना या फिर एक हाथ और एक पैर का बेकार हो जाना। ऐसी स्थिति में पूर्ण विकलांगता मानी जाती है।

सवाल 8: आंशिक विकलांगता किसे कहते हैं?

जवाब- जब दुर्घटना के कारण शरीर का कोई एक अंग आंशिक रूप से काम करना बंद कर दे। उदाहरण के लिए एक आंख की रोशनी जाना या एक हाथ या पैर का बेकार होना। तो इसे आंशिक विकलांगता कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सवाल 9: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

जवाब- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं:

  1. बैंक शाखा के माध्यम से
  2. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से

आप अपने बैंक से PMSBY फॉर्म लेकर भर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आधार और पहचान पत्र देना होता है।

सवाल 10: क्या यह योजना हर साल नवीनीकरण होती है?

जवाब- हां, यह योजना हर साल स्वतः नवीनीकरण होती है। यदि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस है, तो 20 रुपये की राशि कट जाती है और योजना जारी रहती है। किसी भी कारण से अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस नहीं है, तो योजना बंद हो सकती है।

सवाल 11: अगर प्रीमियम नहीं कटा तो क्या होगा?

जवाब- यदि किसी कारणवश खाते में पैसे नहीं हैं और प्रीमियम नहीं कट पाता, तो बीमा कवर समाप्त हो जाता है। ऐसे में दुर्घटना होने पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए खाते में बैलेंस रखना जरूरी है।

सवाल 12: इस योजना में नॉमिनी क्यों जरूरी है?

जवाब- नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे बीमा राशि मिलती है। यदि किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाए, तो राशि नॉमिनी को दी जाती है। नॉमिनी न होने पर क्लेम प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है।

सवाल 13: क्लेम करने की समय सीमा क्या है?

जवाब- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के बाद जल्द से जल्द क्लेम करना चाहिए। आमतौर पर 30 से 90 दिनों के अंदर आवेदन करना उचित माना जाता है। देरी होने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

सवाल 14: किन परिस्थितियों में क्लेम नहीं मिलता?

जवाब- निम्न स्थितियों में क्लेम अस्वीकार हो सकता है। जैसे की प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या, नशे में दुर्घटना

प्रीमियम न कटना और किसी प्रकार की गलत जानकारी देना।

सवाल 15: क्या यह योजना सभी बैंकों में उपलब्ध है?

जवाब- हां, यह योजना लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में उपलब्ध है। ग्रामीण, शहरी और सहकारी बैंक भी इस योजना से जुड़े हुए हैं।

सवाल 16: क्या यह योजना टैक्स में छूट देती है?

जवाब- नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर आयकर में कोई विशेष छूट नहीं मिलती। यह योजना मुख्य रूप से सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, न कि टैक्स बचाने के लिए।

सवाल 17: क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा खाते से योजना ले सकता है?

जवाब-  नहीं, एक व्यक्ति केवल एक ही बैंक खाते से इस योजना का लाभ ले सकता है। एक से अधिक खातों से योजना लेना नियमों के खिलाफ है।

सवाल 18 - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मुख्य फायदे क्या हैं?

जवाब - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदों में शामिल हैः

  1. बहुत कम प्रीमियम
  2. आसान आवेदन प्रक्रिया
  3. ऑटो-रिन्यूअल सुविधा
  4. सीधा बैंक खाते में भुगतान
  5. गरीबों के लिए उपयोगी
  6. परिवार को सुरक्षा

सवाल 19- क्या इस बीमा योजना में नॉमिनी बदल सकते हैं?

जवाब- हां, केंद्र सरकार की आधिकारिक बेवसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में व्यक्ति किसी भी समय बैंक में अप्लाई करके अपना नॉमिनी बदल सकता है। लेकिन एक साल में केवल 1 बार ही नॉमिनी बदल जाएगा। बार-बार नॉमिनी बदलने से क्लेम के समय परिवारवालों को परेशानी आ सकती है।

सवाल 20: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्यों जरूरी है?

जवाब- आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं, कार्यस्थल दुर्घटनाएं और अन्य हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति को बीमा सुरक्षा की जरूरत है। यह योजना कम खर्च में बड़ी सुरक्षा देती है और परिवार को संकट से बचाती है।

सवाल 21- क्या विदेश में दुर्घटना कवर होती है?

जवाब- नहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ भारत में हुई दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने ये दुर्घटना बीमा लिया हुआ है और उसकी दुर्घटना से मृत्यु विदेश में होती है, तो उसके परिवार को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

सवाल 22- क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने से पहले मेडिकल टेस्ट होता है?

जवाब- नहीं, अगर आप भारत के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवर ले रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ये एक दुर्घटना बीमा है। केंद्र सरकार की यह बीमा योजना सिर्फ दुर्घटना के दौरान होने वाली मौत और विकलांगता को कवर करती है।

सवाल 23- क्या स्कीम छोड़ने वाले लोग दोबारा इसमें शामिल हो सकते हैं?

जवाब- जो लोग किसी भी समय स्कीम छोड़ देते हैं, वे तय शर्तों के अनुसार सालाना प्रीमियम देकर आने वाले सालों में स्कीम में दोबारा शामिल हो सकते हैं। हालांकि, रिस्क कवर सब्सक्राइबर के अकाउंट से प्रीमियम के ऑटो डेबिट होने की तारीख से शुरू होगा।

सवाल 24- एक्सीडेंट कवर एश्योरेंस कब खत्म हो सकता है?

निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का एक्सीडेंट कवर समाप्त हो जाता है।

  1. 70 साल की उम्र पूरी होने पर (जन्मदिन के करीब की उम्र)।
  2. बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा को चालू रखने के लिए बैलेंस कम होने पर।

अगर कोई सदस्य एक से ज़्यादा खातों से कवर है और इंश्योरेंस कंपनी को गलती से प्रीमियम मिल जाता है, तो इंश्योरेंस कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।

सवाल 25- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इंश्योरेंस कंपनी और बैंक की क्या भूमिका होगी?

  1. जवाब- यह स्कीम PSGICs या कोई अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनी चलाएगी जो बैंकों/पोस्ट ऑफिस के साथ पार्टनरशिप में ऐसा प्रोडक्ट देना चाहती है।
  2. यह हिस्सा लेने वाले बैंक/पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी होगी कि वे अकाउंट होल्डर्स से ड्यू डेट पर या उससे पहले 'ऑटो-डेबिट' प्रोसेस से, ऑप्शन के अनुसार, एक ही किस्त में सही सालाना प्रीमियम वसूल करें और इंश्योरेंस कंपनी को बकाया रकम ट्रांसफर करें।
  3. जरूरत के हिसाब से, तय प्रोफार्मा में एनरोलमेंट फॉर्म/ऑटो-डेबिट ऑथराइज़ेशन/सहमति सह घोषणा फॉर्म लिया जाएगा और हिस्सा लेने वाले बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा रखा जाएगा।
  4. क्लेम के मामले में, PSGIC/इंश्योरेंस कंपनी इसे जमा करने के लिए कह सकती है। PSGIC/इंश्योरेंस कंपनी के पास किसी भी समय इन डॉक्यूमेंट्स को मांगने का अधिकार भी सुरक्षित है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो आम नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। मात्र 20 रुयपे में 2 लाख रुपये का कवर मिलना अपने आप में एक बड़ी सुविधा है। यह योजना विशेष रूप से गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द अपने बैंक में जाकर आवेदन करें और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य का भरोसा दें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।