अब स्कूलों के आसपास 50 मीटर की दूरी पर नहीं मिलेंगे जंकफूड्स, FSSAI ने लगाई पाबंदी

FSSAI ने एक बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब स्कूल-कॉलेज की कैंटीन या फिर बाहर में जंक फूड की बिक्री नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेज के कैंपस या फिर गेट के बाहर करीब 50 मीटर की दूरी तक बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स  इत्यादि अनहेल्दी चीजों की बिक्री पर पाबंदी (FSSAI Ban Junk Foods) होगी।

WrittenBy

Written By: Kishori Mishra | Updated : September 25, 2020 12:01 PM IST

FSSAI Ban Junk Foods : आज के समय में बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। माता-पिता भले ही बच्चों को इसका सेवन ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जंक फूड्स को खाने से बाज नहीं आते हैं। पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी बच्चों को जंक फूड देना पड़ता है क्योंकि वे अपने बच्चों के जिद के आगे झुक जाते हैं। इतना ही नहीं अगर आप अपने बच्चों को जंक फूड नहीं भी देंगे, तो वे अपने स्कूल कॉलेज में आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि अब से पहले उनकी कैंटीन में जंक फूड्स धड़ल्ले से मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अटोरिटी ऑफ इंडिया) ने एक बहुत ही बड़ा कदम (FSSAI Ban Junk Foods) उठाया है।

स्कूलों के पास जंक फूड बेचने पर हुई पाबंदी

FSSAI ने एक बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब स्कूल-कॉलेज की कैंटीन या फिर बाहर में जंक फूड की बिक्री नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेज के कैंपस या फिर गेट के बाहर करीब 50 मीटर की दूरी तक बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स  इत्यादि अनहेल्दी चीजों की बिक्री पर पाबंदी (FSSAI Ban Junk Foods) होगी।

फूड प्रोडक्ट्स के प्रचार-प्रासर पर भी लगी पाबंदी

FSSAI ने ना सिर्फ स्कूल और कॉलेज के आसपास जंक फूड की बिक्री पर पाबंदी लगाई है, बल्कि इसके प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई है। जानकारी के मुताबिक, किसी भी कंपनी के द्वारा स्कूल के कैंपस से 50 मीटर के क्षेत्र में हाई फैट, हाई सॉल्ट और  हाई शुगर जैसे जंक फूड का विज्ञापन लगाना मना है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट जरूरी है, इस कारण रेगुलेशन 2020 में ये बदलाव किए जा रहे हैं।

FSSAI की नई गाइडलाइन

  1. स्कूल और कॉलेज के कैंपस/कैंटीन/मेस में ट्रांसफैट या हाई सैचुरेटेड, हाई शुगर या सोडियम युक्त फूड्स की बिक्री पर पाबंदी है। इसके साथ ही अगर स्कूल के आसपास इस तरह की चीजों की बिक्री होती है, तो बेचने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  2.  स्कूल और कॉलेज में प्रोग्राम के माध्यम से हेल्दी, सीजनल फूड और लोकल फूल खाने की अहमियत समझाई जाएगी, ताकि बच्चे सेफ और नियंत्रित डाइट का महत्व समझ सकें।
  3. इसके अलावा स्कूल उन्ही आहार को प्रमोट करेंगे, जो NIN (National Institute of Nutrition) की गाइडलाइन के मुताबिक सही है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के किचन स्टॉफ हेल्दी फूड्स बनाने के लिए न्यूट्रीशनिस्ट्स और डायटीशियन्स की मदद भी ले सकते हैं।
  4. सभी स्कूलों और कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में  "Do not sell or market advertise the food products high in saturated fat or trans-fat or added sugar or sodium within school premises or campus" लिखा होना जरूरी है।

सावधान! इस पोजीशन में बैठने वाले बच्चों को हो सकती हैं गंभीर समस्याएं

इन 3 तरीकों से शिशुओं की बढ़ाएं इम्यूनिटी, कोविड-19 से होगा बचाव

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source